पीड़ित बच्चों की पहचान मीडिया को न दी जाए: बाल अधिकार आयोग

punjabkesari.in Friday, Apr 20, 2018 - 11:16 AM (IST)

चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब बाल एवं महिला अधिकार कमीशन ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) को सख्ती से लागू करने को यकीनी बनाया जाए। आयोग ने पत्र में कहा है कि कई जिलों में तैनात कुछ उच्च पुलिस अधिकारी पीड़ित बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं जो कि भाषायी और अंग्रेजी अखबारों व इलैक्ट्रॉनिक/ इंटरनैट आधारित मीडिया पर प्रसारित और प्रकाशित होती रही हैं। इससे पीड़ित की पहचान सार्वजनिक हो जाती है। इस कारण उन पीड़ित बच्चों की जान को खतरा हो सकता है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। किसी भी अखबार, मैगजीन, न्यूज शीट और ऑडियो-विजुअल मीडिया तथा संचार के किसी भी अन्य रूप में किसी भी पड़ताल या ज्यूडीशियल कार्रवाई दौरान किसी भी ऐसे बच्चे जो किसी भी कानून अधीन गवाह, पीड़ित हो, की पहचान नहीं बतानी चाहिए।

Sonia Goswami