बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट, जानें क्या है शर्त

punjabkesari.in Wednesday, Feb 16, 2022 - 12:22 PM (IST)

चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के वोटर पहचान पत्र के इलावा 12 अन्य दस्तावेजों को अपनी पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर वोट डाल सकेंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) नहीं है वह भी वोट कर सकेंगे।

चुनाव अधिकारी ने कहा कि यदि किसी के पास फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) नहीं है, वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो समेत बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, रोजगार मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी किया गया सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर. के अंतर्गत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पैंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या जनतक क्षेत्र के पब्लिक लिमटिड कंपनियों की तरफ से जारी किए सेवा आई.डी. कार्ड (फोटो समेत), संसद मैंबर /विधायक /एम.एल.सी. को जारी किए अधिकारित पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की तरफ से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी. (यू.डी.आई.डी.) का इस्तेमाल करके अपनी वोट डाल सकते हैं।

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News Editor

Kalash