निकाय चुनावों में 15 तरह के दस्तावेज दिखा कर किया जा सकता है मतदान

punjabkesari.in Saturday, Feb 13, 2021 - 09:01 PM (IST)

जालंधरः जिले में 14 फरवरी को छह नगर काउंसिलों और दो नगर पंचायतों में करवाए जा रहे मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को यकीनी बनाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से फोटो पहचान पत्र (एपिक कार्ड) उपलब्ध न होने पर 15 तरह के अन्य दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इस बारे में बताते हुए अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी-कम-अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) विशेष सारंगल ने बताया कि जिले में नगर कौंसिल और नगर पंचायत मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को यकीनी बनाकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग की तरफ से उक्त फैसला लिया गया है। 

उन्होंने बताया कि अब कोई भी योग्य वोटर जिसके पास फोटो वाला वोटर पहचान पत्र (एपिक कार्ड) मौजूद नहीं है, वह अन्य जरुरी दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदान की नोटिफिकेशन होने से 45 दिन पहले खोले गए बैंक खाते की पासबुक, समर्थ अधिकारी की तरफ से जारी एससी /एसटी /ओबीसी सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, समर्थ अधिकारी की तरफ से जारी किया गया दिव्यांगता सर्टिफिकेट, असला लाइसेंस, मगनरेगा जॉब कार्ड, सेहत बीमा स्कीम स्मार्ट कार्ड समेत फोटो, पेंशन दस्तावेज जैसे सेवा मुक्त पैंशनर की पासबुक/पैंशन अदायगी आर्डर, विधवा पैंशन का सुबूत, स्वतंत्रता सेनानी शिनाख्ती कार्ड, जमीन के दस्तावेज जैसे पटा, रजिस्टरी आदि, हवाई /जल और थल सेना की तरफ से फोटो समेत जारी शिनाख्ती कार्ड दिखा कर वोट डाली जा सकती है।    

उन्होंने जिन नगर काउंसिलों/नगर पंचायतों जिनमें मतदान हो रहे हैं, के समूह वोटरों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए दूसरे मतदाताओं खासकर युवा वोटरों को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करें ताकि निचले स्तर तक लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके।

Content Writer

Mohit