SYL पर कमेटी के गठन से समस्या का राष्ट्र हित में होगा हल : कैप्टन अमरेंद्र

punjabkesari.in Friday, Jul 12, 2019 - 12:53 PM (IST)

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की एक कमेटी के गठन संबंधी निर्देश से पंजाब में पानी की गंभीर स्थिति की पृष्टभूमि में जटिल एस.वाई.एल. की समस्या का लंबे समय के लिए उचित हल हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत ही इस मुद्दे का एकमात्र हल है जिसने पंजाब को एक प्रमुख वातावरण संकट में फंस जाने की चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हित में सभी संबंधित पक्षों को इकठ्ठा होकर विवाद को निपटाना चाहिए जिससे ऐसी तबाही को रोका जा सके। 

बदकिस्मती से राज्य में पानी की स्थिति गंभीर: कैप्टन 
कैप्टन अमरेंद्र ने कहा कि पंजाब सरकार तुरंत प्रस्तावित कमेटी के अधिकारियों के नामों की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने उम्मीद प्रकट की कि हरियाणा सरकार भी बिना किसी देरी से इस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता के मद्देनजर इसका जल्द हल राष्ट्रीय हित में होगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यदि पंजाब के पास काफी मात्रा में पानी हुआ तो उसे किसी के साथ भी पानी बांटने की कोई समस्या नहीं है। बदकिस्मती से राज्य में पानी की स्थिति गंभीर है। राज्य में भूजल का स्तर तेजी से गिर गया है और पंजाब के रेगिस्तान में तबदील होने की चुनौती पेश हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार का स्टैंड सिद्धांत और समानता पर आधारित है और यह महत्वपूर्ण है कि जो भी हल ढूंढा जाता है वह राज्य के लोगों के हित में है। कैप्टन अमरेंद्र ने आशा जताई कि जमीनी हकीकतों के मद्देनजर एस.वाई.एल. की समस्या संबंधी जल्द ही द्विपक्षीय हल ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए विश्वास प्रकट किया कि दोनों राज्यों के कर्मचारी इस मौके का लाभ उठाकर प्रत्येक के हित में हल ढूंढ लेंगे।


ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विनती करते हैं कि वह दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाएं और यह भी यकीनी बनाएं कि वह दोनों केंद्र सरकार के दखल से उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करें। संभव हो तो एक उपयुक्त हल निकालें। हम उम्मीद और भरोसा करते हैं कि दोनों राज्यों के अधिकारी इसका हल ढूंढने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करेंगे, जो सभी के हित में होगा। अगर कोर्ट को मैरिट के मामले की सुनवाई की जरूरत हुई तो हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विकल्प स्वीकार्य सिर्फ एक हो सकता है, जो कि पूरे रूप में हरियाणा और राजस्थान रा’य को स्वीकार योग्य हो। 

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