मंडियों में गेहूं की खरीद हुई शुरू, जानिए क्या है इंतज़ाम

punjabkesari.in Wednesday, Apr 15, 2020 - 11:59 AM (IST)

पंजाब : पंजाब सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2020 रबी सीजन 2020-21 की गेहूं की फसल की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गयी है। राज्य में कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेतों और मंडियों में बरती जाने वाली सावधानियां भी जारी की थी। 
पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सभी खरीद एजेंसियां और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) गेहूं की खरीद करेंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मंडियों में 135 लाख टन गेहूं आने की संभावना जताई गई है। इसके मद्देनजर पनग्रेन 26 प्रतिशत (35.10), मार्कफेड 23.50 प्रतिशत (31.72), पनसप 21.50 प्रतिशत (29.02), वेयरहाउस 14 प्रतिशत (18.90) और एफसीआई 15 प्रतिशत (20.25) गेहूं की खरीद करेंगे। इसी के साथ-साथ मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों और आढ़तियों के लिए हर जिले में कण्ट्रोल रूम बनाया गया है। मोबाइल ऐप के ज़रिए ई- पास की सुविधा भी दी गई है। ताकि किसानों की चिंता के साथ साथ कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम किया जा सके। 

टोकन सिस्टम किया लागू 
गेहूं खरीद का सीजन 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक जारी रहेगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए मंडी बोर्ड द्वारा राज्य की मंडियों में टोकन सिस्टम लागू किया गया है।गेहूं की बोली का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इन सावधानियों के अंतर्गत होगा काम 
1. गेहूँ की कटाई का समय प्रात:काल 6 बजे से शाम 7 बजे होगा। 
2. फ़सल काटने के समय श्रमिक एक दूसरे से कम-से-कम दो मीटर की दूरी बनाकर रखें।
3. थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर अपने हाथ साबुन के साथ अच्छी तरह से धोते रहें, अपने हाथों को मुँह, आँख और नाक से लगाने से परहेज़ करें। 
4. काम करते समय अपना नाक-मुँह ढककर रखें, खाने-पीने के समय भी एक दूसरे से उचित दूरी बना कर बैठें।
5. खेतों और मंडियों में बिल्कुल भी न थूकें क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। 
6. इसके अलावा केवल वही किसान अपनी गेहूँ मंडी में लेकर आएं, जिनको आढ़तियों द्वारा होलोग्राम वाली पर्ची दी गई हो। 
7. मंडी में ले जाई जा रही गेहूँ निश्चित जगह पर ही उतारी जाए, ट्रैक्टर पर चालक के बिना और कोई अन्य व्यक्ति न बैठें।
8. ट्रॉली में कम-से-कम लेबर ही बैठे और वह उचित दूरी बना कर बैठें। 
9. यदि किसी व्यक्ति को खाँसी, ज़ुकाम, बुख़ार आदि की शिकायत हो तो उसे तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, अगर संभव हो सके तो खेतों और गाँव की मंडी में उसी गाँव की स्थानिय लेबर ही लगाई जाए।
10. ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने समूह किसान भाईयों, आढ़तियों, मज़दूरों और मुलाजि़मों को खेतों और मंडियों में उपरोक्त सावधानियों की पालना को सुनिश्चित किया जाए।

Author

Riya bawa