अगर आप भी करवाना चाहते हैं वाहनों की रजिस्ट्रेशन तो जरूर पढ़ें यह खबर

punjabkesari.in Wednesday, Dec 15, 2021 - 12:05 PM (IST)

लुधियाना(सुरिन्द्र): महानगर की सड़कों पर अब बिना नंबर के या टैंपररी नंबर पर वाहन दौड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियत कुछ शर्तों को पूरी कर वाहन मालिक अपने बी.एस. 4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को एक परफॉर्मा भरकर स्थानीय आर.टी.ए. ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा जिसे चंडीगढ़ हैड ऑफिस अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही वाहन की आर.सी. बन पाएगी।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चले मामले के अंतर्गत 31 मार्च 2020 के बाद किसी भी बी.एस. 4 वाहन की रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कोरोना संकट के कारण कोर्ट से राहत देने की गुहार भी लगाई थी। अब कुछ शर्तों के साथ बी.एस. 4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसके लिए पंजाब के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी स्थानीय आर.टी.ए. ऑफिस और एस.डी.एम. ऑफिस को पत्र जारी कर दिए हैं। सबसे अहम शर्त यह है कि वाहन की खरीद 31 मार्च 2020 से पहले की हो और उक्त वाहन की एंट्री केंद्र सरकार के वैब पोर्टल वाहन पर 31 मार्च 2020 से पहले दर्ज हो। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ लुधियाना में ही ऐसे वाहनों की संख्या 5 हजार के करीब है जो बी.एस.4 है।

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परफॉर्मा में यह जानकारी देनी पड़ेगी
वाहन के इंजन की जानकारी, वाहन का चैचीस नंबर, वाहन निर्माण की तिथि, महीना व वर्ष, वाहन की श्रेणी, वाहन के मानदंड, सेल सर्टीफिकेट पर खरीदार या मालिक का नाम, सेल सर्टीफिकेट के अनुसार वाहन खरीदने की तिथि, वाहन सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रही खरीद की तिथि, वाहन सॉफ्टवेयर की आवेदन संख्या।

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Content Writer

Sunita sarangal