स्टेट अवार्डी भोला सिंह विर्क को अदालत में मिला 25 वर्षों बाद इन्साफ

punjabkesari.in Sunday, Dec 22, 2019 - 11:21 AM (IST)

बरनाला(विवेक सिंधवानी, गोयल): मार्कीट कमेटी बरनाला के पूर्व चेयरमैन स्टेट अवार्डी भोला सिंह विर्क को अदालत ने 25 वर्ष बाद इंसाफ दिया है। 25 वर्ष पहले तत्कालीन डी.एस.पी. महिन्द्रपाल शोकर, जोकि अब रिटायर्ड एस.पी. हैं व उनके 3 गनमैनों जिनमें से 2 ए.एस.आई. रैंक के अधिकारी हैं, ने भोला सिंह विर्क से थर्ड डिग्री का प्रयोग करके मारपीट की थी। इस मामले में अदालत ने उक्त आरोपियों को विभिन्न धाराओं में साढ़े 4-4 वर्ष की सजा सुनाई। 

मामले संबंधी जानकारी देते हुए स्टेट अवार्डी भोला सिंह विर्क ने बताया कि 9-10 फरवरी 1995 की रात को 1 बजे डी.एस.पी. महिन्द्रपाल शोकर और 3 गनमैन भजन सिंह, दलेर सिंह व गुरचरन सिंह हमारे घर आए तथा घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर मेरे पिता ने गेट खोल दिया। मैं भी घंटी की आवाज सुनकर प्रांगण में आ गया। डी.एस.पी. ने कहा कि भोला सिंह विर्क कहां है। जब मेरे पिता ने कहा कि डी.एस.पी. साहिब बताएं क्या बात है तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दीं व जबरदस्ती बरामदे में आकर मेरी मारपीट शुरू कर दी। 

विर्क ने बताया कि उन्होंने जबरदस्ती घसीट कर मुझे अपने गाड़ी में फैंक लिया। वह मुझे भदौड़ साइड की ओर ले गए। रास्ते में गाड़ी रोककर मुझे थर्ड डिग्री ढंग से पीटा गया व मुझे अपना रिवाल्वर निकालकर जान से मार देने की भी धमकी दी व बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिस कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बी. एंड आर. के कार्यालय के पास पड़ा था व मुझे काफी चोटें लगी हुई थीं। मैं अपने दोस्त जतिन्द्र कुमार के घर चला गया। 

उन्होंने बताया कि जतिन्द्र कुमार व मेरे रिश्तेदारों ने मुझे लुधियाना के अस्पताल में दाखिल करवाया। अस्पताल में ही पुलिस ने मेरे बयान दर्ज किए। मेरे बयानों पर डी.एस.पी. महिन्द्रपाल सिंह शोकर, भजन सिंह, दलेर सिंह व गुरचरन सिंह विरुद्ध केस दर्ज किया गया। आज दलीलों से सहमत होकर अदालत ने रिटायर्ड एस.पी. महिन्द्रपाल सिंह शोकर, भजन सिंह और दलेर सिंह को साढ़े 4-4 वर्ष की सजा सुनाई, जबकि गुरचरन सिंह को कुछ समय पहले अदालत ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है।  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

Sunita sarangal

Recommended News

Related News