शोर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Feb 14, 2023 - 11:20 AM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब : जिला मजिस्ट्रेट मुक्तसर विनीत कुमार ने शोर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए विशेष आदेश जारी किए है। यह आदेश अनुसार मैरिज पैलेस, होटल रिजार्ट व अन्य सामाजिक समागमों के लिए उपलब्ध स्थानों पर मालिक संबंधित इमारत से बाहर नियमों के अनुसार तय हद 75 डैसीबल से अधिक आवाज प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे व विवाह पार्टियों पर डीजे आदि वालों को इस संबंधी अवगत करवाएंगे कि शोर प्रदूषण न किया जाए।
आदेश अनुसार साउंड सिस्टम की आवाज समागम वाली जगह से बाहर न जाए व इसे रोकने के लिए जरुरी उपकरण लगाकर प्रबंध किए जाएं। आवाज प्रदूषण संबंधी नियमों की कापी कि आवाज का निर्धारित स्तर 75 डैसीबल से अधिक न किया जाए, संबंधी सूचना बोर्ड मैरिज पैलेस, होटल आदि के अहाते में दिखनेयोग्य स्थानों पर लगाए जाएं।
पंजाब एनवायरमेंट (प्रोटैक्शन) रुलज 1986, पंजाब साउंड सिस्टमज (रेगूलेशन) एक्ट, 2015, शोर प्रदूषण (रैगूलेशन पर कंट्रोल) रुलज, 2000 की सख्ती से पालना की जाए व आवाज का स्तर नियमों अनुसार निर्धारित स्तर 75 डैसीबल से अधिक न किया जाए। उल्लंघना करने की सूरत में समर्थ अधिकारी व पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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