चैक बाऊंस मामले में आढ़ती को 1 साल की सजा

punjabkesari.in Sunday, Feb 03, 2019 - 12:38 PM (IST)

गिद्दड़बाहा (संध्या): चैक बाऊंस मामले में गिद्दड़बाहा के एक आढ़ती को गिद्दड़बाहा की सब-डिवीजन ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट की अदालत ने 1 साल की सजा व 4,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। सीनियर एडवोकेट लवलीश गोयल ने बताया कि उनके क्लाइंट हंसराज कटारिया ने कुंदन लाल बांसल एंड सन्ज फर्म के हिस्सेदार सुरिंद्र कुमार पुत्र कुंदन लाल बांसल को साल 2016 में 2,80,000 रुपए उधार दिए थे जिसके एवज में आढ़ती सुरिंद्र बांसल की ओर से उनके क्लाइंट को 3 चैक दिए गए थे। उधार दिए गए रुपए वापस मांगने पर आरोपी सुरिंद्र कुमार टाल-मटोल करता रहा। चैक बैंक में लगाने पर उक्त आढ़ती के खाते में बैलेंस कम होने की सूरत में तीनों चैक बाऊंस हो गए।

इस दौरान हंसराज कटारिया ने 25 नवम्बर 2016 को वकील के जरिए लीगल नोटिस भी भेजा। उसका जवाब न देने के बाद हंसराज ने गिद्दड़बाहा कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद अपने उधार दिए रुपए निकलवाने की खातिर कोर्ट में केस दायर करवाया। वकील गोयल ने बताया कि उनके क्लाइंट का मकसद सुरिंद्र कुमार को सजा करवाना नहीं था, बल्कि  रकम वापस पाना था। इसके बाद गिद्दड़बाहा सब-डिवीजन के ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट परमिंदर 
कौर ने उनकी दलीलों को सुनते हुए उनके हक में फैसला सुनाया।


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Anjna

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