बर्खास्त पुलिस अधीक्षक सलविन्द्र सिंह की किस्मत का फैसला कल
punjabkesari.in Wednesday, Feb 20, 2019 - 10:26 AM (IST)
गुरदासपुर (विनोद): पंजाब पुलिस से बर्खास्त तथा पठानकोट एयरबेस पर 1 जनवरी 2016 को हुए आतंकवादी हमले के बाद चर्चा में आए पुलिस अधीक्षक सलविंद्र सिंह की किस्मत का फैसला 21 फरवरी को गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत में होने वाला है। उन्हें 3 अगस्त 2016 में सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर में दर्ज दुष्कर्म, पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के केस में दोषी ठहराया जा चुका है तथा अब सजा सुनाई जाने वाली है। इस संबंध में उसे 7 से 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।
वर्ष 2014 में गुरदासपुर निवासी एक व्यक्ति पर पुलिस ने केस दर्ज किया था जिस पर पीड़ित व्यक्ति ने अपने आपको निर्दोष बता कर इसकी जांच करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस पत्र की जांच का काम उस समय गुरदासपुर में तैनात पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सलविंद्र सिंह को सौंपा था। पुलिस अधीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग कर शिकायतकर्ता की पत्नी को मोबाइल पर काल करनी शुरू कर दी तथा उसे अपने पति को बचाने के लिए घर बुलाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता से पुलिस अधीक्षक सलविंद्र सिंह ने मदद करने के लिए 50 हजार रुपए भी लिए तथा उसकी पत्नी से दुष्कर्म भी किया।
3 अगस्त 2016 में हुआ था मामला दर्ज
शिकायतकर्ता की पत्नी ने इस बारे में अपने पति को सारी जानकारी दी तो शिकायतकर्ता ने 10 जुलाई 2015 को उस समय के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के चंडीगढ़ में आयोजित संगत दर्शन में अपनी शिकायत देकर अपनी पूरी कहानी बताई। इस पर पुलिस अधीक्षक बटाला प्रदीप मलिक ने अपनी कार्रवाई सलविंद्र सिंह के पक्ष में कर दी। इस पर शिकायतकर्ता ने फिर फरवरी 2016 में सुखबीर बादल के चंडीगढ़ में संगत दर्शन में पेश होकर सारी बात बताई तो सुखबीर बादल ने इस मामले की जांच आई.पी.एस. अधिकारी गुलनीत सिंह पठानकोट को सौंपी। उन्होंने सलविंद्र सिंह को दोषी ठहराया तथा 3 अगस्त 2016 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर में सलविंद्र सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म, पद का दुरुपयोग करने तथा भ्रष्टाचार अधीन केस दर्ज किया।
7 महिला कांस्टेबलों ने भी लगाया प्रताडित करने का आरोप
इसी दौरान पंजाब पुलिस की 7 महिला कांस्टेबलों ने भी उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश होकर सलविंद्र सिंह द्वारा उन्हें प्रताडि़त करने, अश्लील हरकतें करने आदि के आरोप लगाए। उस मामले में 7 लड़कियों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक सलविंद्र सिंह के विरुद्ध सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर में मामला दर्ज किया गया। यह केस भी अभी अदालत में पैंडिंग चल रहा है।
अमृतसर जेल से लाया जाएगा गुरदासपुर की अदालत में
महिला के साथ दुष्कर्म करने, अपने पद का दुरुपयोग करने तथा भ्रष्टाचार करने संबंधी केस की सुनवाई अतिरिक्त व सत्र न्यायाधीश गुरदासपुर प्रेम कुमार की अदालत में चल रही है। 15 फरवरी को पुलिस से बर्खास्त पुलिस अधीक्षक सलविंद्र सिंह को अदालत ने दोषी करार देकर जेल भेजने का आदेश सुनाया था तथा फैसले की तारीख 21 फरवरी निर्धारित की थी। तब सलविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर पहले गुरदासपुर जेल भेजा गया तथा वहां से उसे अमृतसर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। पहले भी जब सलविंद्र सिंह ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तो उन्हें अमृतसर जेल में रखा गया था। 21 फरवरी को भी सलविंद्र सिंह को अमृतसर जेल से ही गुरदासपुर की अदालत में लाया जाएगा।