स्वामी कृष्णानंद अपहरण मामलाःपंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने FIR करवाई रद्द
punjabkesari.in Tuesday, Apr 10, 2018 - 09:43 AM (IST)

जालंधर (अमित): राष्ट्रीय संत एवं गौसेवा मिशन के परमाध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद के जून 2016 में संदिग्ध परिस्थितियों में नंगल से अपहरण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करवा दिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए आर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटैक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार एस.एस.पी. रूपनगर ने कोर्ट में कैंसलेशन रिपोर्ट पेश कर दी है।
उनकी तरफ से पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिश्नर चंडीगढ़ के पास एक जनहित याचिका दायर करते हुए शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस द्वारा स्वामी कृष्णानंद जी को सुरक्षा गार्ड न देकर भारत के संविधान अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की घोर उल्लंघना के साथ ही उनके मानवीय अधिकारों का भी हनन किया गया है। इसके कारण उनका अपहरण हो गया था इसलिए एस.एस.पी. रूपनगर (रोपड़) को समयबद्ध करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाए। मगर बाद में उनके सकुशल लौटने की खबर आने पर उन्होंने अपनी जनहित याचिका वापस लेने संबंधी पत्र भी कमीशन के पास भेजा था। इसके जवाब में उन्हें कमीशन के आदेश की एक कापी प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया है कि एस.एस.पी. रूपनगर ने यह बताया था कि उनकी तरफ से 14 जनवरी, 2017 को कैंसलेशन रिपोर्ट बना दी गई थी। मगर कोर्ट में वह अभी मंजूर नहीं हुई है। इसके बाद कमीशन ने उनसे जवाबतलबी की थी कि वह बताएं कि रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है या नहीं।
संदीप ने कहा कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भूरी वाले (बीनेवाल) श्री गोङ्क्षबद धाम के नाम से वृंदावन, तलवाड़ा, फगवाड़ा, सुल्तानपुर लोधी, कीरतपुर साहिब, राहो, नंगल, होशियारपुर, नवांशहर, गढ़शंकर, आनंदपुर साहिब और पठानकोट में गौशाला बनाकर हजारों गौमाताओं का बहुत श्रद्धापूर्वक से लालन-पालन कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में गौरक्षा के लिए गौ हत्या एवं गौमांस की बिक्री को रोकने के लिए पंजाब में धनौरी कलां व गढ़शंकर सहित 16 बूचडख़ाने भी बंद करवाए थे और पंजाब में करोड़ों-अरबों की गौचर भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ था।