ट्रैवल एजैंट लाइसैंस आवेदन मामले में फंसा नया पेंच

punjabkesari.in Tuesday, Jun 05, 2018 - 08:29 AM (IST)

जालंधर(अमित): ट्रैवल एजैंट लाइसैंस आवेदन मामले में हर रोज नई बात देखने को मिल रही है। जहां पहले कई सालों तक लाइसैंस आवेदन पैंडिग रहने, अधूरे दस्तावेज पूरे न करने, रजिस्टर्ड रैंट डीड मांगने पर लग रहे सवालिया निशान, फाइलों में से दस्तावेज गायब करने के लग रहे गंभीर आरोप जैसे विवाद अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए हैं कि वहीं एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, जिसमें एक्ट के अंदर दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक लाइसैंसधारक द्वारा अपने जिले में एक से अधिक दफ्तर (ब्रांच ऑफिस) खोलने को लेकर असमंजस वाली स्थिति बन गई है।

पिछले कुछ दिनों से डी.सी. दफ्तर की एम.ए. ब्रांच और लाइसैंस अलॉटमैंट से संंबंधिअधिकारियों के पास ऐसे कारोबारियों का तांता लगने लगा है जिनका केवल एक ही सवाल है कि वह जालंधर में किसी अन्य जगह या किसी अन्य शहर में अपना ब्रांच दफ्तर खोल सकते हैं या नहीं? फिलहाल ऐसे लोगों को एक जिले में एक से अधिक दफ्तर खोलने के लिए मना किया जा रहा है, जिससे कारोबारियों में गहरे रोष की भावना व्याप्त है।

क्या है अधिकारियों व कर्मचारियों की राय?
डी.सी. दफ्तर के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की राय है कि पंजाब प्रिवैंशन ऑफ ह्यूमन स्मगङ्क्षलग एक्ट, 2012 के रूल्ज और ऑफ ह्यूमन स्मगङ्क्षलग रूल्ज, 2013 और 2014 में किए गए संशोधनों के अनुसार सैक्शन-5 के अनुसार साफ किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के अधीन ट्रैवल से संबंधित कारोबार करने के लिए जिले में एक जगह के लिए लाइसैंस लिया है तो वह किसी अन्य जिले में अपनी ब्रांच खोल सकता है और इसके लिए अलग से लाइसैंस लेने की जरूरत नहीं होगी, मगर उसे प्रशासन को इसके लिए सूचित करना अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि एक्ट में जिले में एक दफ्तर की बात लिखी गई है, जिसका अर्थ है कि वह जिले में दूसरा दफ्तर खोल ही नहीं सकता है।

अगर दूसरे जिले में दफ्तर खोल सकते हैं तो अपने जिले में क्यों नहीं : अनिल कंधारी 
ट्रैवल कारोबार से जुड़े अनिल कंधारी का कहना है कि अगर कोई कारोबारी दूसरे जिले में अपना ब्रांच ऑफिस खोल सकता है तो वह अपने ही जिले में किसी अन्य जगह या शहर में क्यों नहीं खोल सकता? बड़ी हैरानी वाली बात है कि किसी कारोबारी द्वारा पूरे नियमों का पालन करते हुए अपने कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रांच ऑफिस खोलने पर कैसे कोई रोक लगा सकता है। कुछ अधिकारी व कर्मचारी बिना एक्ट की सही जानकारी के अपनी मनमानी करते हुए कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार को इस तरफ ध्यान देने चाहिएं ताकि कारोबारियों की परेशानी का हल किया जा सके।


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Anjna

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