Punjab: सुबह 7 से रात 9 बजे तक लग गई इस काम पर पाबंदी, जानें क्यों...

punjabkesari.in Friday, Mar 21, 2025 - 05:08 PM (IST)

कपूरथला: उप मंडल मैजिस्ट्रेट सब डिवीजन भुलत्थ डैवी गोयल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भुलत्थ में रेत/बजरी के ट्राले/ट्रक आदि के आवागमन पर सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश अनाज/चावल के ट्रकों, भट्ठा मालिकों के टिप्परों और दाना मंडी दमूलियां एवं फोकल प्वाइंट इब्राहिमवाल की गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 18 मई 2025 तक लागू रहेंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News