चैक बाऊंस मामले में जिला यूथ अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष व माता को 2-2 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Sunday, Jan 21, 2018 - 03:53 PM (IST)

मलोट (जुनेजा): जिला एडिशनल सैशन जज श्री मुक्तसर साहिब द्वारा चैक बाऊंस के 2 विभिन्न मामलों में जिला यूथ अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गर्ग उर्फ टोनी व उसकी माता मधु गर्ग को 2-2 वर्ष कैद व 5000-5000 जुर्माने का आदेश सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार टोनी का अपने चाचा विनोद गर्ग व सतपाल गर्ग से पारिवारिक झगड़ा चल रहा है।

दिनेश गर्ग टोनी पुत्र स्व. शिवचरण गर्ग ने ओ.बी.सी. बैंक के 18 लाख 15 हजार व उसकी माता मधु गर्ग विधवा शिवचरण गर्ग ने 49 लाख 37 हजार 350 के 2 चैक टोनी के चाचा विनोद कुमार गर्ग को उनकी फर्म राम सरूप गर्ग कॉटन मिल के लिए दिए थे जो बैंक में बाऊंस हो गए। इस पर विनोद गर्ग ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर मलोट अदालत के जे.एम.आई. गुरप्रीत सिंह ने टोनी व उसकी माता मधु गर्ग को 2-2 वर्ष कैद का आदेश सुनाया था। जिसके बाद इन्होंने जिला एडिशनल सैशन में अपील दायर की थी। इस मामले मेें एडिशनल सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने जे.एम.-1 द्वारा 2016 में किए फैसले पर मोहर लगाते हुए दोनों मां-पुत्र को 2-2 वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार जुर्माने का आदेश सुनाया है।

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