कोर्ट में केस होने के बाद नींद से जागा ग्लाडा, फिर भी महज हुई खानापूर्ति

punjabkesari.in Friday, Jun 14, 2024 - 05:18 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): ग्लाड़ा द्वारा साउथ सिटी एरिया में अवैध रूप से बनी 8 बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया गया है। इस मुहिम को आसपास रहने वाले लोगों द्वारा कोर्ट में किए गए केस का नतीजा माना जा रहा है लेकिन यह कार्रवाई खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्लाड़ा की रेगुलेटरी ब्रांच के मुलाजिमों द्वारा साउथ सिटी एरिया में नहर के किनारे स्थित कुछ पुरानी बनी हुई या बंद पडी बिल्डिंगों के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया है।

ग्लाड़ा की टीम इस रोड पर काफी देर से चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, फूड स्टोर व शोरूम आदि से नजरें चुराकर वापिस लौट आई है। जिन बिल्डिंगों के नक्शे पास होने या न होने को लेकर ग्लाड़ा के डी टी पी मुकेश चढ़ड़ा के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ए सी ए ओजस्वी के ऑर्डर पर की गई है और जो मौके पर स्थित अन्य बिल्डिंगों की स्थिति है, वो भी उनके ध्यान में है।

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मामले पर एक नजर

इस मामले में इलाके के लोगों द्वारा कोर्ट में केस किया गया है कि साउथ सिटी एरिया में नहर के किनारे बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, फूड ज्वाइंट, शोरूम चल रहे हैं। जिन बिल्डिंगों का निर्माण ग्लाड़ा की मंजूरी के बिना अवैध रूप से किया गया है और न ही रेगुलर करवाया गया है। 

उपरोक्त बिल्डिंगों में पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई, जिसके चलते वहां आने वाले लोगों के वाहन सड़क की जगह में खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जाम व हादसों की समस्या आ रही है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, फूड ज्वाइंट में देर रात तक म्यूजिक चलने व हुल्लड़बाजी होने की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस केस में कोर्ट द्वारा ग्लाड़ा से साउथ सिटी एरिया में नहर के किनारे स्थित बिल्डिंगों के निर्माण की मंजूरी होने संबंधी चेकिंग करने के लिए बोला गया है। इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ग्लाड़ा द्वारा कुछ पुरानी व बंद पड़ी बिल्डिंगों के बाहरी हिस्से को तोड़ने की खानापूर्ति की गई है।

अब एन एच ए आई के रुख पर लगी नजरें

ग्लाडा के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रुख पर नजरें लगी हुई हैं क्योंकि साऊथ सिटी में नहर के किनारे का एरिया लाडोवाल बाईपास के अधीन आता है। जहां कोई भी बिल्डिंग बनाने या मेन रोड पर एंट्री देने के लिए एन एच ए आई से मंजूरी लेना जरूरी है लेकिन ज्यादातर मामलों में बिल्डिंग मालिकों के पास एन एच ए आई की एन ओ सी है और कोर्ट केस में भी यही मुद्दा उठाया गया है।

हालांकि एन एच ए आई द्वारा इनमें से कुछ बिल्डिंगों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बाद में कोई पुख्ता कार्रवाई नही की गई जिसका सबूत इसी रोड पर दो पहले एन एच ए आई की ग्रिलें तोड़कर नया फूड ज्वाइंट खोलने जाने के रूप में देखने को मिल सकता है।

अवैध रूप से बन रही कालोनियों या बिल्डिंगों के प्रति ग्लाडा द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि इस तरह की कालोनियों में प्लाट या बिल्डिंग बेचने वाले लोगों के साथ सस्ते रेट पर सुविधाओं का झांसा देकर फ्राड कर रहे हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ग्लाडा द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, जिसके तहत साऊथ सिटी एरिया में नहर के किनारे स्थित 8 बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है। 

सी ए ग्लाडा, संदीप ऋषि  ने कहा कि इन बिल्डिंगों के मालिकों को पहले ग्लाडा द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने काम बंद नही किया तो तोड़ दिया गया और उन बिल्डिंगों को पानी-सीवरेज या बिजली की सुविधा नही दी जाएगी। इस तरह की मुहिम ग्लाडा द्वारा अगले हफ्ते में और तेज की जाएगी और उसमें अवैध बिल्डिंगों को तोडने व सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Urmila

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