सड़क हादसे के जिम्मेदार ट्रक चालक को 2 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Jul 14, 2018 - 04:19 PM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने 3 वर्ष पहले घटित एक सड़क हादसे के जिम्मेदार ट्रक चालक को 2 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में उसको 6 महीने की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है।  
 

जानकारी के अनुसार 16 फरवरी, 2015 को महेन्द्रा पिकअप जीप चालक तपा निवासी जगरूप सिंह ने थाना धर्मकोट पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह गांव पक्खो कलां से संगत को लेकर डेरा ब्यास गया था। जब वह वापस आ रहा था तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने सतलुज दरिया के पुल के पास उनकी जीप को टक्कर मार दी। इससे इसमें सवार राज रानी पत्नी कमलेश रानी, किरण बाला, भजन सिंह व निर्मला देवी की मौत हो गई थी। उसकी जीप में सवार अन्य कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत घटना के जिम्मेदार जिला जालंधर तहसील शाहकोट के नारंगपुर निवासी ट्रक चालक जोङ्क्षगद्र सिंह उर्फ घुल्ला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

swetha

Recommended News

Related News