भुक्की तस्कर को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Oct 13, 2018 - 09:11 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने 4 साल पहले थाना बाघापुराना पुलिस द्वारा भुक्की तस्करी के आरोप में नामजद किए दोषी को सबूतों व गवाहों के आधार पर 10 वर्ष की कैद तथा 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। माननीय अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसको 2 साल की अतिरिक्त सजा भी काटने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस ने 21 दिसम्बर, 2014 को गश्त दौरान गांव चन्नूवाला नजदीक एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके मोटरसाइकिल के पीछे रखी बोरियों से 60 किलो भुक्की बरामद हुई थी। मोटरसाइकिल सवार की पहचान रछपाल सिंह उर्फ गोरा निवासी चूहड़चक्क के तौर पर हुई थी, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था।


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