नशा तस्कर को अढ़ाई वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Feb 28, 2020 - 10:05 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने एक वर्ष पहले थाना सदर पुलिस की ओर से चूरा-पोस्त तस्करी में नामजद किए गए एक व्यक्ति को सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे अढ़ाई वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माननीय अदालत की ओर से जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद भी काटने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस की ओर से 9 मार्च 2019 को थाने की हद में पड़ते क्षेत्र में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को रोक कर शंका के आधार पर उसके पास रखी बोरी की तलाशी लेने पर उसमें सें 30 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी की पहचान गुरदेव सिंह पुत्र बख्शीश सिंह के तौर पर हुई थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

swetha

Recommended News

Related News