पंचायत चुनाव से पहले जारी हुए सख्त आदेश
punjabkesari.in Monday, Oct 14, 2024 - 06:11 PM (IST)
नवांशहर (मनोरंजन): पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए है कि चुनाव से पहले गांव से बाहर के लोगों को तुरंत गांव छोड़ना होगा। 15 अक्टूबर को गांव के बाहर के लोग गांव में मौजूद नहीं रह सकेंगे। ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों के समर्थकों, करीब, रिश्तेदारों और चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले अपने उमीदवार का चुनाव क्षेत्र छोड़ना आवश्यक है।
राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्रों में वोट के समय ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसके इलावा 15 से 16 अक्टूबर सुबह दस बजे तक जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। चुनाव वाले गांवों में शराब के ठेके व आहाते नहीं खुलेंगे। इसके इलावा न ही इन गांवो में पड़ते होटलो, रेस्टोरेटो व कलबो में भी शराब परोसी नहीं जाएगी। न ही कोई व्यक्ति शराब की स्टोरेज करेगा। कर विभाग व पुलिस विभाग इन आदेशो की पालना करने को यकीनी बनाएगा।
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