Punjab: अब फिर से लगेंगे ठीकरी पहरे! कई गांवों के लिए सख्त आदेश जारी
punjabkesari.in Friday, Sep 18, 2026 - 06:34 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी): जिले के कई गांवों में सख्त आदेश जारी हुए हैं। इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 के सेक्शन 3 के तहत शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा में आने वाले सतलुज नदी और सतलुज नदी के किनारे के गांवों में पंचायतों को ठीकरी पहरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह नगर बेट के गांवों की संबंधित पंचायतों के जरिए इस आदेश को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की होगी। यह ऑर्डर 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सरकारी जमीन और यादगार गेट बनाने पर रोक लगाई
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति/संस्था जिले में सरकारी/पंचायत की जमीन पर कोई गेट नहीं बनाएगी। अगर ऐसा कोई यादगार गेट बनाना है, तो संबंधित डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मंज़ूरी लेनी होगी। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, AXION मंडी बोर्ड और AXION पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शहीद भगत सिंह नगर इस ऑर्डर को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह ऑर्डर 11 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा।
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