ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा कर सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोडिड वाहन
punjabkesari.in Friday, Sep 20, 2019 - 09:32 AM (IST)
काठगढ़(राजेश): ये कटु सत्य है कि जब तक सख्ती न हो तब तक नियमों की धज्जियां उड़ाना हर व्यक्ति की पहली पसंद बन जाता है और जब सख्ती होती है तो हल्ला मचना शुरू हो जाता है। कस्बा काठगढ़, जो जिला शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) में आता है, की बात की जाए तो यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा सकता है। तूड़ी से भरी ओवरलोडिड ट्रैक्टर-ट्रालियां हर समय दुर्घटनाओं को न्यौता देती हैं। इन ओवरलोडिड ट्रालियों को नवांशहर-रूपनगर-चंडीगढ़ हाईवे पर रोजाना सुबह-शाम दौड़ते हुए देखा जा सकता है।
आलम यह है कि इन ओवरलोडिड ट्रालियों के कारण अभी तक कई हादसे हो चुके हैं, विशेषकर दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा इन ओवरलोडिड वाहनों पर अभी तक नकेल नहीं डाली गई है। अब यह ओवरलोडिड वाहन सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं। यहीं बस नहीं, क्षेत्र में रेत व मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर-ट्रालियां एवं टिप्पर सरेआम दौड़ाए जा रहे हैं जबकि नियम है कि इन वाहनों को बिना तिरपाल से ढके हुए सड़कों पर न चलने दिया जाए।
दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनते हैं मुसीबत
सड़कों पर बिना तिरपाल डाले दौड़ते मिट्टी एवं रेत से ऊपर तक लदे टिप्पर पीछे चल रहे दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण साबित हो रहे हैं। तेज हवा के साथ टिप्परों से उड़ती रेत व मिट्टी दोपहिया वाहन चालकों की आंखों में पड़ती है जिसकी वजह से वाहन असंतुलित होने और हादसा होने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। ओवरलोडिड वाहनों के कारण हो रहे हादसों पर संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ट्रैफिक पुलिस को ओवरलोडिड वाहनों पर सख्ती करने के आदेश जारी किए हैं लेकिन किसी को भी इन आदेशों की कोई परवाह नहीं है।
ओवरलोडिड वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा : एस.एच.ओ. काठगढ़
जब इस संदर्भ में एस.एच.ओ. काठगढ़ परमिन्द्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने यहां पर पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी और न ही किसी को अमन-कानून की स्थिति को बिगाडऩे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिड वाहनों पर आज से ही शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने साथ ही लोगों से भी सहयोग की अपील की।
ये हैं ट्रैफिक रूल्स
उल्लेखनीय है कि कि ट्रैफिक रूल्स अनुसार रेत एवं मिट्टी जैसी हवा से उड़ने वाली सामग्री से लदे टिप्पर एवं ट्रैक्टर-ट्रालियों को तिरपाल से ढक कर ही हाईवे एवं लिंक रोड्स पर चलाया जा सकता है, पर शहर के हाईवे पर टिप्पर चालकों द्वारा रेत से लदे ओवरलोडिड टिप्परों एवं ट्रैक्टर-ट्रालियों को सरेआम बिना ढके ही दौड़ा कर यातायात नियमों की सरेआम अवहेलना की जा रही है।
यह है जुर्माना राशि का प्रावधान
नियमों अनुसार किसी भी वाहन में तयशुदा बॉडी के ऊपर सामान नहीं लादा जा सकता। इसके साथ ही लादा गया सामान वाहन के अंदर ही होना चाहिए। यदि कोई वाहन ओवरलोडिड है तो उसके चालक को 6500 से लेकर 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा उसके वाहन को इम्पाऊंड भी किया जा सकता है।