प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर नगर निगम ने की 10 दुकानें सील
punjabkesari.in Wednesday, Jun 13, 2018 - 10:16 AM (IST)

पटियाला(जोसन/ बलजिंद्र): नगर निगम पटियाला के संयुक्त कमिश्नर अंकुर महेन्द्रू ने बताया कि जिन संस्थाओं/इकाइयों ने अपने विभाग या यूनिट के हाऊस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया नगर निगम के पास जमा नहीं करवाया, उनको यह टैक्स जमा न करवाने की सूरत में पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 137/138 के नोटिस जारी किए गए थे।
उन्होंने बताया कि इस संबंधी निगम की हाऊस टैक्स शाखा की तरफ से एक टीम समेत कार्रवाई करते कुल 10 दुकानें सील कर दी गईं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने समूह दुकानदारों/ संस्थाओं के मालिकों आदि से अपील की कि जिनका हाऊस/प्रॉपर्टी टैक्स का कोई पुराना बकाया बाकी है, उसे तुरंत नगर निगम पटियाला में जमा करवाया जाए। हाऊस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने की सूरत में नगर निगम की तरफ से पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138, जिसमें सीङ्क्षलग आफ प्रॉपर्टी शामिल है, की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।