फर्जी एनकाऊंटर मामले में इस थाने में रहे SHO को उम्रकैद तो दूसरे को...
punjabkesari.in Thursday, Mar 06, 2025 - 06:15 PM (IST)

अमृतसर : 32 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में परिवार को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट ने तरनतारन में हुए 2 युवकों के फर्जी एनकाऊंटर मामले में संलिप्त एक पूर्व पुलिस अधिकारी को उम्र-कैद तथा दूसरे को पांच साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 32 साल पहले तरनतारन के पट्टी में दो युवकों को फर्जी एनकाऊंटर के दौरान मार गिराया गया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि यह एनकाऊंटर फर्जी था। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। दोषियों में तरनतारन के पट्टी में तैनात तत्कालीन पुलिस अधिकारी सीता राम व एसएचओ पट्टी राज पाल शामिल हैं, जिन्हें कि कोर्ट की तरफ से आज सजा सुनाई गई है। एस.एच.ओ. सीता राम को उम्रकैद व जुर्माना लगाया गया है, जबकि उनके सहयोगी कांस्टेबल को 5 साल की सजा दी गई है।
बता दें कि 32 साल पुराने फर्जी एनकाऊंटर मामले में उक्त पुलिस कर्मियों की तरफ से दो लोगों का फर्जी एनकाऊंटर कर दिया गया था। मृतकों में गुरदेव सिंह व सुखदेव सिंह तरनतारन शामिल थे, जिन्हें कि 6 फरवरी 1993 को थाना पट्टी के भागूपुर इलाके में फर्जी मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। जिसके बाद 11 पुलिस कर्मियों पर उक्त युवकों को जब्री अगवा करने व गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगे थे। जिसके बाद 1995 में सी.बी.आई. ने इस मामले में जांच शुरू की थी और अब जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने केस में उक्त दोनों पुलिस कर्मियों को दोषी करार देते उक्त सख्त सजा सुनाई है।