हवस में अंधा हुआ शख्स! नाबालिगा की उछाली इज्जत, हाईकोर्ट के फैसले ने दिया झटका
punjabkesari.in Friday, Jun 21, 2024 - 01:00 PM (IST)
पंजाब डेस्क: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 12 साल की लड़की का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति की सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि यह समझना होगा कि 12 साल की पीड़ित लड़की यह समझने में मानसिक रूप से सक्षम नहीं होगी कि जब उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया तो उसके साथ क्या किया गया है। हालाँकि पीड़िता यह बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ क्योंकि उस उम्र में ऐसा करना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन पीड़िता के लिए मानसिक रूप से यह समझना या समझाना संभव नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, समझ में आता है कि पीड़ित को यह समझने में थोड़ी देरी हो सकती है कि क्या हुआ था।
दूसरे पक्ष के अनुसार, आरोपी ने एक सप्ताह में तीन बार नाबालिगा का यौन उत्पीड़न किया, उसे शौचालय में खींच के ले गया और अपने माता-पिता को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा कि एफ.आई.आर. पंजीकरण में 7 दिन की देरी का तर्क गलत है क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के बाद पीड़िता उदास रहती थी। जब पीड़िता की मां ने यह देखा और पीड़िता से पूछताछ की तो पीड़िता ने अपने साथ हुई सारी घटना का खुलासा किया।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़ित के लिए अपराध को मानसिक रूप से समझना या समझाना संभव नहीं है। उसके खिलाफ अपराध किया गया था। इसलिए शिकायत दर्ज करने में कुछ देरी समझ में आती है, अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पीड़ित की उम्र का कोई सबूत नहीं है क्योंकि उसका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की उक्त दलील पूरी तरह से खारिज कर दी गई है क्योंकि मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र उसके स्कूल प्रमाण पत्र और प्रवेश फॉर्म के अनुसार 12 वर्ष और 7 महीने थी जिसे स्कूल टीचर ने बिल्कुल सही साबित कर दिया।
अपीलकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि यह तर्क भी गलत है क्योंकि उस डॉक्टर की गवाही के अनुसार जिसने पीड़िता की मेडिकल-लीगल जांच की थी और बयान दिया कि उसने मेडिकल-लीगल तौर पर आरोपी की जांच की थी और एम.एल.आर ने तैयार की थी, जिसमें उसने कहा कि शारीरिक संबंधों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।