चुनावों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर, नए आदेश किए जारी

punjabkesari.in Thursday, May 14, 2026 - 03:57 PM (IST)

बठिंडा(विजय): जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम व जिले के तहत नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों में जहां 26 मई को होने वाले चुनावों के मद्देनजर सभी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उनके द्वारा जारी आदेश के अनुसार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश सिर्फ़ उन इलाकों में लागू रहेंगे, जहां नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। ये आदेश 11 मई से 1 जून तक लागू रहेंगे।

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Content Writer

Sunita sarangal

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