7 साल बाद इंसाफ : 2 दोषियों को उम्रकैद, नाखुश पिता बोले—फां''सी के लिए... भावुक कर देगा मामला
punjabkesari.in Saturday, Mar 14, 2026 - 05:39 PM (IST)
बठिंडा (विजय वर्मा): सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 16 वर्षीय किशोर का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने के सनसनीखेज मामले में करीब सात साल बाद अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि फैसले से असंतुष्ट मृतक के पिता ने आरोपितों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय जाने की बात कही है।
मामला रामपुरा फूल की शहीद भगत सिंह कॉलोनी के रहने वाले 16 वर्षीय खुशांत गर्ग उर्फ अनमोल से जुड़ा है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्ती लुधियाना निवासी हर्ष कुमार उर्फ गांधी और कराड़वाला निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ जैपी से हो गई थी।
20 दिसंबर 2018 की शाम दोनों आरोपितों ने अनमोल को फोटो खिंचवाने के बहाने घर से बुलाया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान रात करीब 9 बजे अनमोल के मोबाइल से कॉल कर आरोपितों ने परिजनों से दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्कालीन एसएसपी डॉ. नानक सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज व अन्य सुरागों के आधार पर आरोपितों की तलाश की। पूरी रात फिरौती की रकम और जगह बदलकर फोन करने के बाद पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे ट्रैप लगाकर दोनों आरोपितों को काबू कर लिया।
पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि अपहरण के कुछ समय बाद ही उन्होंने अनमोल की तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने फूल रोड स्थित बीड़ जंगल से शव और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया। करीब सात साल चली सुनवाई के बाद सेशन जज राजेश कुमार की अदालत ने एडवोकेट हरपाल सिंह खारा की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों को दोषी ठहराया। अदालत ने हर्ष कुमार उर्फ गांधी को 20 साल कैद तथा जसप्रीत सिंह उर्फ जैपी को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई।
मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनमोल को सोशल मीडिया पर शाही अंदाज में तस्वीरें पोस्ट करने यूका शौक था। वह अक्सर महंगी कारों और कपड़ों के साथ तस्वीरें डालता था। इन्हीं तस्वीरों को देखकर आरोपितों के मन में लालच पैदा हुआ और उन्होंने दोस्ती कर अपहरण व फिरौती की साजिश रच डाली। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मृतक के पिता विवेक गर्ग ने कहा कि बेटे की हत्या को याद कर आज भी उनकी रूह कांप उठती है। उन्होंने कहा कि आरोपितों को फांसी की सजा दिलाने के लिए वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
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