Punjab: शहर के इन डिफाल्टरों को नोटिस किए जारी, पढ़ें क्या है पूरी खबर
punjabkesari.in Friday, Mar 14, 2025 - 04:02 PM (IST)

कपूरथला: नगर निगम कमिश्नर वरिन्दरपाल सिंह बाजवा द्वारा नगर निगम कपूरथला की प्रापर्टी टैक्स/हाऊस टैक्स शाखा के वर्ष 2024-25 के बजट को देखते हुए शहर के विभिन्न प्रापर्टियों के डिफाल्टरों को 112-ए(5) अधीन पहला डिमांड नोटिस जारी किए गए थे। इसमें उनको प्रापर्टी टैक्स/हाऊस टैक्स जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था, परंतु उक्त डिफाल्टरों को नोटिस देने के बावजूद भी उनकी ओर से प्रापर्टी टैक्स/हाऊस टैक्स जमा नहीं करवाया गया और न ही प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रापर्टी टैक्स/हाऊस टैक्स शाखा में दिए गए।
इसलिए नगर निगम कमिश्नर वरिन्दरपाल सिंह बाजवा द्वारा प्रापर्टी टैक्स/हाऊस टैक्स शाखा के वर्ष 2024-25 के बजट को मुख्य रखते हुए प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138 (सी) अधीन जायदाद सील करने के 22 प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए। इसमें उनको 3 दिन के भीतर जायदाद टैक्स की रिटर्न और जायदाद टैक्स के बकाया की रकम जमा करवाने के लिए लिखा गया। यदि दिए गए समय पर बनता टैक्स जमा नहीं करवाया जाता तो यह जायदाद पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138(सी) अधीन प्रापर्टी को सील कर दिया जाएगा।
इसके साथ नगर निगम कमिश्नर की ओर से शहर निवासियों को अपील की कि नगर निगम के साथ सहयोग करते हुए अपना बनता प्रापर्टी टैक्स/हाऊस टैक्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समय पर जमा करवाया जाए ताकि किसी भी कानूनी कार्यवाही का सामना न करना पड़े।