पंजाब में स्मार्टफोन बांटने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

punjabkesari.in Saturday, Apr 07, 2018 - 10:17 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब सरकार की ओर से युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाईकोर्ट से रोकने की मांग की। कहा गया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने विधानसभा में 27 मार्च को घोषणा की थी कि 18 से 35 वर्ष उम्र के युवाओं, जिनकी वाॢषक आय 6 लाख से नीचे है, को स्मार्टफोन देगी। इसमें 10वीं पास होने की शर्त भी थी। याचिका के मुताबिक पंजाब सरकार को स्मार्टफोन 1000 का मिलता है तो सरकार 15 लाख स्मार्टफोन देने के लिए 150 करोड़ बर्बाद करने जा रही है। याचिका में पंजाब की वित्तीय स्थिति का उदाहरण पेश किया गया जिसमें नए भर्ती सरकारी कर्मियों को कम वेतन देने का सर्कुलर जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने याचिका को 25 अप्रैल तक स्थगित करते हुए ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा कि यदि एक भी स्मार्टफोन बांटा जाता है तो याची जानकारी में ला सकता है ताकि हाईकोर्ट उस पर संज्ञान ले सके।


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Sonia Goswami

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