पंजाब में प्रतिबंधित कीटनाशक की बड़ी खेप बरामद, जांच में जुटे कृषि अधिकारी
punjabkesari.in Saturday, May 03, 2025 - 06:20 PM (IST)

गुरदासपुर (हरमन) : किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के विशेष निर्देशों पर, खेतीबाड़ी और किसान कल्याण विभाग गुरदासपुर द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह के निर्देशों पर जिले में कृषि सामग्री विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों की जांच की जा रही है। साथ ही, बीज, खाद और कीटनाशकों के नमूने भी एकत्र किए जा रहे हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर, कृषि अधिकारी (पौध सुरक्षा) डॉ. मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक कलानौर के गांव नड़ांवाली स्थित काहलों खाद स्टोर के गोदाम में छापेमारी की गई। जांच के दौरान पंजाब सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशक ग्लाइफोसेट ब्रांड "राऊंडअप" की 30 लीटर मात्रा बरामद की गई। इस पर विक्रेता नवतेज सिंह पुत्र दलबीर सिंह, निवासी मौड़ के खिलाफ थाना कलानौर में एफआईआर दर्ज की गई। इस छापेमारी टीम में डॉ. अर्पणप्रीत सिंह (नोटीफाइड कीटनाशक इंस्पैक्टर व कृषि विकास अधिकारी, पौध सुरक्षा) और डॉ. सोनल महाजन (कृषि विकास अधिकारी) भी शामिल थे।
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अमरीक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से जोड़ना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि खेती की लागत घटाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के दौरान गोदाम से बिना बिल के ग्लाइफोसेट 41% एसएल ब्रांड "राऊंडअप" (बैच नंबर: एस.ए.आर.यू.पी.-25003, निर्माण तिथि: 4/1/2025, समाप्ति तिथि: 3/1/2027) की 30 लीटर मात्रा (1 लीटर पैकिंग में) बरामद की गई।
डॉ. अमरीक सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने इस कीटनाशक की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और वितरण पर दिनांक 23/07/2018 को आदेश संख्या एस/एश/16/ऐगरी(2)/6/20621 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री से न केवल किसानों को धोखा दिया जा रहा है, बल्कि इससे राज्य की उपजाऊ भूमि को नुकसान, पर्यावरण, हवा और पानी का प्रदूषण तथा मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।
इसीलिए, काहलों खाद स्टोर अड्डा नड़ांवाली, कलानौर के जिम्मेदार व्यक्तियों — नवतेज सिंह (निवासी मौड़, डाकघर भिखारीवाल, जिला गुरदासपुर) और सेल्समैन रणजीत सिंह (निवासी मौड़) के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम की धारा 17, 18, 29, 33 और बीएनएस की धारा 318(4) व 61(2) के तहत थाना कलानौर में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, इनके कीटनाशक बिक्री के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
डॉ. अमरीक सिंह ने आगे बताया कि हाल ही में कृषि सामग्री विक्रेताओं के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए गए थे कि सभी विक्रेता आवश्यक रिकॉर्ड संपूर्ण रखें और किसी भी प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री न करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि हर किसान को बीज, कीटनाशक या खाद की बिक्री के बाद बिल देना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण भी शामिल है। उन्होंने अंत में कहा कि खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस तरह की छापेमारी लगातार जारी रहेगी।
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