राखी को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, इस रविवार खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल्स और बाजार

punjabkesari.in Saturday, Aug 01, 2020 - 02:40 PM (IST)

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब सरकार ने अनलॉक-3 के संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनमें केंद्र सरकार की तर्ज पर कई कार्यों में छूट दी गई है। रविवार की पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन राखी के मद्देनजर इस रविवार 2 अगस्त को सुबह 7 से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स व अन्य बाजार खुले रहेंगे।

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राज्य के लोगों को नई राहत देते हुए जिम और योगा सैंटरों को 5 अगस्त के बाद से खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स व उनमें स्थित रैस्टोरैंट्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिम व योगा सैंटर्स को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन स्थलों पर मास्क व अन्य एस.ओ.पी. का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह राज्य में धार्मिक स्थलों में भी एक समय में 20 लोगों की मौजूदगी को अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल्स 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ रात 8 बजे तक खुलेंगे। रैस्टोरैंट्स रात 10 बजे तक खुलेंगे लेकिन यहां भी 50 फीसदी कैपेसिटी ही इस्तेमाल होगी और लाइसैंस होल्डर रैस्टोरैंट्स में शराब परोसी जा सकेगी। इसके साथ ही पब्लिक पार्क और स्टेडियम सुबह 5 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ी ही अपना अभ्यास कर सकेंगे, जबकि दर्शकों के आने पर पाबंदी रहेगी। प्राइवेट व सरकारी सभी तरह के कार्यालय खुलेंगे, शराब बार बंद रहेंगे। वहीं नई गाइडलाइंस के मुताबिक बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा सैंटर वगैरह सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। 

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इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्ण पाबंदी 
-31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन व डिस्टैंस लॄनग जारी रहेगी।
-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल्स, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और इसी तरह की अन्य जगहों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। राज्य में बड़ी रैलियों, किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या खेलों से जुड़े ऐसे आयोजनों पर पाबंदी रहेगी, जिनमें भीड़भाड़ होने की संभावना रहती है।


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