Amritpal Singh पर लगा NSA आखिर हैं क्या? एक Click में जानें सब कुछ..

punjabkesari.in Tuesday, Mar 21, 2023 - 03:11 PM (IST)

पंजाब डेस्कः वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगा दिया है। इसकी जानकारी आज पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी। क्या आप जानते है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA)  है क्या? तो चलिए आज हम आपको बेहद आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर ये एक्ट क्या हैः-

क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) 
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) बेहद सख्त कानून है। एक ऐसा कानून यदि किसी व्यक्ति से देश को कोई खास खतरा है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। यहां तक की संदिग्ध को 3 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा सकता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को  NSA के तहत हिरासत में रखा गया है। वहीं हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है। 

कब बना था ये कानून
23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने के संबंध में बनाया गया था।  ऐसा कह सकते है कि ये एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि संदिग्ध को देशद्रोह में गिरफ्तार करने की जरूरत है तो उसे इस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वहीं इस एक्ट में कई बार संशोधन भी हो चुका है। 

कौन कर सकता है कि इस कानून का इस्तेमाल 
NSA का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के कार्यों में विघ्न डाल रहा है या खतरा साबित हो सकता है को उसे हिरासत में लिया जा सकता है। 


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Content Writer

Vatika

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