बेटी की हत्या मामले में सीनियर अकाली नेता बीबी जगीर कौर बरी

punjabkesari.in Tuesday, Dec 04, 2018 - 02:42 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब की पूर्व मंत्री और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जगीर कौर को बेटी की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निचली कोर्ट के सजा के आदेशों को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जगीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर की 20 जून, 2000 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। 

 ये है मामला...
उन पर बेटी के अपहरण के बाद जबरन गर्भपात कराने और हत्‍या का आरोप है। सी.बी.आई. अदालत ने बीबी जागीर कौर को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। उन्हें सिर्फ अपहरण और जबरन गर्भपात का दोषी ठहराया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अपील में जगीर कौर की बेटी हरप्रीत का पति होने का दावा करने वाले कमलजीत ने सी.बी.आई. अदालत के फैसले को खारिज करने की मांग की थी।  सी.बी.आई ने भी विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी थी।

हाईकोर्ट में फैसला था सुरक्षित...
इस पर 26 अक्तूबर को हाईकोर्ट के जस्टिस ए.बी. चौधरी और जस्टिस कुलदीप सिंह ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जगीर कौर को यह राहत प्रदान की है। वहीं हक में फैसला आने के बाद बीबी जागीर कौर ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि  केस झूठा था । पर 19 साल बाद सच्चाई सबके सामने आ गई है। मैं नहीं कह सकती क्या हुआ कैसे हुआ। उनके इस संघर्ष में उनकी पार्टी ने दीवार बनकर उन्हें सहारा दिया। इस केस के चलते उन्हें  19 साल तक मानसिक समाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी।  

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