Karan Aujla के Show को लेकर बड़ी खबर, की ये गलती तो...

punjabkesari.in Saturday, Dec 07, 2024 - 02:08 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाबी सिंगर और रैपर करण औजला चंडीगढ़ में होने वाले शो को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच फैंस के लिए एक जरुरी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड में आज यानि 7 दिसंबर 2024 को होने वाली करन औजला की लाइव कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक प्लान और गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं। दर्शकों की भारी संख्या को देखते हुए रक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए है।         

इसके साथ ही आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। चंडीगढ़ के वकील उज्जवल भसीन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एक्साइज विभाग में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कार्यक्रम में नाबालिगों को शराब परोसने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियां करने की संभावना का जिक्र किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और चंडीगढ़ प्रशासन को  ध्वनि प्रदूषण के संभावित उल्लंघनों के बारे में अलग शिकायत भी दी गई है। इस दौरान अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

पार्किंग व्यवस्था

कलर-कोडिंग के अनुसार पार्किंग की सुविधा होगी उपलब्ध 

1. VVIP टिकट धारकों के लिए काले/ग्रे/भूरे/सफेद/गुलाबी कलाई बैंड के साथ दर्शकों के लिए सेक्टर 34 मेला ग्राउंड में पार्किंग।
2. फैन पिट - लाल कलाई बैंड के साथ दर्शक सेक्टर 34 गुरुद्वारा और पोल्का मोड के सामने पार्क करेंगे।
3. VIP टिकट धारक - ब्लू रिस्ट बैंड, सेक्टर 34 गुरुद्वारा और नजदीकी पार्किंग स्थल।
4. जनरल स्पेक्टेटर (GA)- सेक्टर 17 मल्टी-लेवल पार्किंग और पीले रिस्टबैंड वाले दर्शकों के साथ लगती पार्किंग में खाली जगह। 

यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन

शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक केवल कॉन्सर्ट टिकट धारकों को 33/34 लाइट प्वाइंट और 34/35 लाइट प्वाइंट से पोल्का टर्न की अनुमति होगी। अन्य वाहनों का यातायात भारती स्कूल टी-प्वाइंट, डिस्पेंसरी मोड़ और 44/45 चौक से डायवर्ट किया जाएगा।

सावधानियां एवं दिशा-निर्देश

1. टिकट धारक समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें।
2. सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का उपयोग करें।
3. वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। सड़क, फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।
4. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।
5. सुरक्षा में गड़बड़ होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Kalash

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