बड़ी खबर: नाभा जेल ब्रेक कांड में अदालत ने 22 आरोपियों को सुनाई सजा

punjabkesari.in Thursday, Mar 23, 2023 - 04:10 PM (IST)

नाभा (बलजिंदर, परमीत) : नाभा जेल ब्रेक मामले में साढ़े 7 साल बाद माननीय अदालत ने 22 आरोपियों को 2 से 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी को एन.डी.पी.सी. एक्ट की धारा 395, 120बी, 223, 224, 467, 307, 148, 148, 186, 353 के तहत सजा दी गई है। गौरतलब है कि यह मामला लगभग साढ़े 7 वर्ष तक चला, जिसकी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के आधार पर प्रतिदिन संचालित की जाती थी। इसमें गुरप्रीत सिंह मंगेवाल, मंजीत सिंह, गुरजीत सिंह लाडा, सहायक जेल अधीक्षक भीम सिंह, जगमीत सिंह, मनजिंदर सिंह, सुलखान सिंह, गुरप्रीत बब्बी खेड़ा, पलविंदर पिंडा, गुरप्रीत सेखों, किरणपाल सुखचैन, राजविंदर, कुलविंदर टिबरी, सुनील कालरा, अमनदीप ढोडियां, अमन समेत 2 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं जबकि नरेश नारंग, जितिंदर, मोहम्मद आसिम, तेजिंदर शर्मा, रविंदर विक्की सहोता और रंजीत को बरी कर दिया गया है।

आपको बता दें  यह वही व्यक्ति हैं जो 2016 में नाभा में हाई सिक्योरिटी जेल में गेटों में लग्जरी कारों में सवार होकर आए थे और आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हमले के बाद उन्होंने जेल में बंद कैदियों को छुड़ाया और उन्हें गाड़ियों में लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में नाभा पुलिस ने कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में नाभा पुलिस ने कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिनकी पहचान कुलदीप सिंह निवासी भवानीगढ़ व निर्मल खां निवासी अशोक विहार के रूप में हुई।

आपको यह भी बता दें कि पलविंदर पिंडा ने इसका नक्शा तैयार किया था जबकि प्रेमा ने लौजिस्टीक मदद की और मनी ने हथियारों की व्यवस्था की थी। इस जेल ब्रेक को कुल 12 लोगों ने अंजाम दिया था। घटना के बाद विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरी दोनों गंगानगर स्थित एक घर में छिपे हुए थे, जिसका एनकाउंटर साल 2018 में हुआ था। हालांकि उसी साल के.एस.एफ. का मुख्य आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू की जेल में मौत हो गई थी।

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News Editor

Kamini

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