पंजाब में डेरे का मुख्य सेवादार दुष्कर्म मामले में आरोपी करार, मिली मिसाली सजा

punjabkesari.in Tuesday, Jan 06, 2026 - 06:20 PM (IST)

मोगा : पंजाब में धार्मिक डेरे से जुड़े मुख्य सेवादार को कड़ी सजा दी गई है। जानकारी के अनुसार मोगा के एडिशनल सेशन जज ने लड़की से रेप के मामले में धार्मिक डेरे से जुड़े मुख्य सेवादार को आरोपी करार दिया है। इसके बाद उसे 55 हजार रुपये जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि जगराओं के एक गांव की रहने वाली 25 साल की लड़की ने डेरा चरण घाट जगराओं के मुख्य सेवादार बलविंदर सिंह पर आरोप लगाए थे कि वह उसे मोगा के एक होटल में 6 मई को ले गया था और उससे दुष्कर्म किया था।   

पीड़िता का कहना था कि उसका परिवार डेरे आता जाता था। यहां के मुख्य सेवादार बलविंदर सिंह ने स्पेशल अरदास करने की बात कहकर मोगा ले जाकर उससे रेप के बाद मारपीट की और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह उसे बार-बार डेरे में बुलाकर रेप करता था।

एक अन्य लड़की ने भी 2 दिसंबर, 2024 को लुधियाना में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। मोगा पुलिल द्वारा शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। वहीं अब कोर्ट ने मुख्य सेवक बलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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News Editor

Kalash

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