पंजाब के बिजली कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, धड़ाधड़ मौ+तों के बाद...

punjabkesari.in Tuesday, Feb 25, 2025 - 02:09 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पंजाब के बिजली कर्मचारियों के मुआवजे को लेकर मुद्दा उठाया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विद्युत मंत्री हरभजन सिंह ई. टी.ओ.  ने कहा कि बिजली रिपेयर  के  काम के दौरान हादसा होने का खतरा रहता है। अगर बिजली सप्लाई को ठीक करने के दौरान  कारपोरेशन द्वारा मुहैया करवाई  गई सैफ्टी  किट और  टूल्स  का  इस्तेमाल संबंधित कर्मचारियों  द्वारा  किया जाता  है तो इस  तरह  के  हादसों  को टाला जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पावरकाम द्वारा  विभाग के  जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन  के सिस्टम पर  काम करते  हुए हुए घायक  या गैर-घातक हादसे  के बाद पक्के और  ठेका  आधारित रखे गए कर्मचारियों को मुआवजा दिया  जाता  है। जिन  पक्के कर्मचारियों की ड्यूटी दौरान काम करते जान  चली जाती है  तो 30 लाख रुपए  बतौर एक्स ग्रेशिया ग्रांट की अदायगी दी जाती है। ड्यूटी दौरान काम करते हुए हादसे में जान गंवाने  वाले  कर्मचारियों को एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस की  अदायगी  की  जाती  है।  ड्यूटी दौरान काम करते समय गैर-घातक दुर्घटनाओं में घायल हुए कर्मचारियों को इलाज दौरान हुए खर्चे की असल प्रति पूर्ति की जाती है।

इसके अलावा घायल कर्मचारी को इलाज के लिए 3 लाख रुपए का मेडिकल एडवांस देने की भी सुविधा है। ठेका आधारित कर्मचारी की अगर  हादसे  में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 20 लाख रुपए बतौर  एक्स  ग्रेशिया राशि दी जाती है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारी को 10 लाख रुपये का  एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाती है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी किया जाता है। ड्यूटी पर कार्य करते समय गैर-घातक दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में  10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया की अदायगी  की  जाती है।  ठेका श्रमिकों का ESI विभाग द्वारा निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है।


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Content Writer

Vatika

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