13 लाख रिश्वत मामले में पंजाब विजिलेंस DGP के रीडर को झटका, CBI कोर्ट ने खारिज की जमानत

punjabkesari.in Friday, May 22, 2026 - 01:50 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो रिश्वत कांड में डी.जी.पी. के रीडर ओ.पी. राणा की अग्रिम जमानत याचिका सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने वीरवार को रद्द कर दी।  

याचिका में गोयल ने दिया गंभीर बीमारियों का हवाला 
ओ. पी. राणा की गिरफ्तारी इस मामले में अहम है, क्योंकि कोर्ट में सी.बी.आई. दावा कर चुकी है कि 20 लाख रिश्वत के मामले में ओ.पी. राणा ने कहा था कि 13 लाख साहब को जाने हैं। वहीं सी.बी.आई. ने बिचौलिए मलोट निवासी विकास गोयल की अंतरिम जमानत भी रद्द की है। याचिका में गोयल ने गंभीर बीमारियों का हवाला दिया था। 

गोयल के वकील के.पी. सिंह ने दावा किया था कि विकास गोयल हार्ट, लीवर और रीढ़ संबंधी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी व इलाज की जरूरत है। याचिका पर अदालत ने सी.बी.आई. को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था, जिस पर वीरवार को सुनवाई हुई।


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Vatika

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