कलैक्टर रेटों में बढ़ौतरी पर प्रॉपर्टी डीलरों में मचा घमसान, जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Wednesday, Dec 24, 2025 - 05:59 PM (IST)
बुढ़लाडा(बांसल): प्रदेश में अधिकांश लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो रोज़ाना प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त करके अपने परिवार का गुज़ारा करते हैं। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ कॉलोनाइजऱ भी इस कारोबार से आय अर्जित करते हैं। दूसरी ओर शहर में कलैक्टर रेटों में बढ़ौतरी होने से प्रॉपर्टी डीलरों में घमसान मचा हुआ है, क्योंकि अब स्टांप ड्यूटी नई दरों पर लगेगी।
गौर हो कि सरकार को स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस, इंतकाल फीस तथा सोसायटी फीस के माध्यम से बड़ी राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा टैक्स और जी.एस.टी. की भरपाई भी इसी कारोबार से की जाती है। डी.सी. ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि-जायदाद की न्यूनतम बाजार दरें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही नई दरों के अनुसार स्टांप ड्यूटी के निर्देश भी जारी किए हैं।
डी.सी. की ओर से यह कार्य पंजाब स्टांप रूल्स 1987/2024 की धारा 3-ए के अंतर्गत पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया है। अधिकांश व्यावसायिक, आवासीय और कृषि भूमि के कलैक्टर रेटों में वृद्धि की गई है। इन नई दरों की सूची सरकार द्वारा ऑनलाइन अपडेट कर दी गई है। वहीं अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में भी नए कलैक्टर रेटों की सूची कम्प्यूटर में फीड कर दी गई है।
इससे प्रॉपर्टी के कारोबार पर मौसम की धुंध की तरह मंदी का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी है, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस अलग से 1 प्रतिशत है।
इस मामले में कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रेम गर्ग, सतीश कुमार, यशपाल, सोनू कोहली, बलराम, बलविंदर भूरा, राज कुमार और विवेक जलान ने कहा कि सरकार द्वारा रेटों में वृद्धि करना गलत है। सरकार को चाहिए था कि पहले प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी एसोसिएशनों के साथ बैठकें करती और उसके बाद यह फैसला लेती।
कुछ हिस्सों में बढ़े रेट, बहुसंख्यक इलाकों के पहले जैसे
हलके के गांवों में कृषि भूमि का जो भाव पहले 12.5 लाख रुपए प्रति एकड़ था, वह अब करीब 14 लाख रुपए हो गया है। इसी तरह बुढलाडा शहर के कुछ हिस्सों में जैसे सिनेमा रोड से रैस्ट हाऊस फरशी कंडे तक व्यावसायिक दर 17,500 से बढ़ाकर 19,000 रुपए प्रति गज, पुराने सिनेमा से अशोक बुक डिपो तक 21,250 से 23,000 रुपए प्रति गज, रेलवे स्टेशन रोड और गोलचक्कर में 62,500 से 70,000 रुपए प्रति गज, रॉयल सिटी कॉलोनी में व्यावसायिक दर 18,750 से 20,000 रुपए प्रति गज आदि के रूप में वृद्धि की गई है, जबकि बहुसंख्यक इलाकों में पहले से निर्धारित रेट ही बनाए रखे गए हैं।
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