इस दवा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्यों जारी हुए आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 21, 2025 - 05:35 PM (IST)

फरीदकोट (जसबीर कौर जस्सी/बंसल): जिले में 75 एमजी से ऊपर के फॉर्मूलेशन वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसे लेकर डिप्टी कमिश्नर मैडम पूनमदीप कौर ने कहा कि इस दवा का इस्तेमाल कुछ गलत तत्वों द्वारा नशे के रूप में किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सपने को साकार करने के लिए इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू करके इस दवा (75 एमजी से ऊपर प्रीगैबलिन) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। 

आदेशों में कहा गया है कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पताल फार्मासिस्ट और कोई भी अन्य व्यक्ति मूल पर्चे के बिना प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा। इसके अलावा आदेशों के अनुसार, विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बेची गई प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम की गोलियां और कैप्सूल भी रिकॉर्ड में रखे जाएंगे और खरीद-बिक्री का बिल भी रखा जाएगा। मूल पर्चे पर केमिस्ट/खुदरा विक्रेता/व्यापारी का नाम, गोलियों की खरीद की तारीख और गोलियों की संख्या आदि जैसी चीजों की मुहर भी लगाई जाएगी। 

इन आदेशों के अनुसार, प्रत्येक थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता/केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पताल फार्मासिस्ट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि खरीदार ने मूल पर्चे पर यह दवा (प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम) पहले किसी अन्य दुकान से नहीं खरीदी है। विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को दवा पर्चे में उल्लिखित दिनों से अधिक समय तक उपलब्ध न कराई जाए। ये आदेश 13 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगे। आपातकालीन स्थितियों में, केवल उन्हीं रोगियों को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर पर यह दवा उपलब्ध कराने से छूट दी गई है जिन्हें वास्तव में इस दवा की आवश्यकता है। आदेशों में सचिव रेडक्रॉस को इस दवा की बिक्री का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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News Editor

Kalash