घरेलू गैस सिलैंडर की डिलीवरी स्वयं करने वाला खपतकार डिस्काऊंट का हकदार

punjabkesari.in Tuesday, Feb 18, 2020 - 08:50 AM (IST)

लुधियाना(खुराना): क्या आप जानते हैं कि जब आप संबंधित गैस एजैंसी के गोदाम या फिर कार्यालय से घरेलू गैस सिलैंडर की सप्लाई ‘कैश एण्ड कैरी’ योजना के तहत लेने जाते हैं तो पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइंस के मुताबिक आपको प्रत्येक सिलैंडर की डिलीवरी पर 27.60 रुपए का भारी डिस्काऊंट मिलना तय है लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अधिकतर खपतकार अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और उनके हिस्से की राशि संबंधित गैस सिलैंडर एजैंसियों के डीलर अथवा कर्मचारी अपने-अपने ढंग से डकार जाते हैं। ऐसे में उक्त खपतकारों को अपने घरों से गैस एजैंसियों के गोदामों व कार्यालयों तक का लंबा सफर तय करने के बाद भी कीमतों में रिबेट नहीं दिया जाता जिसके वे हकदार हैं।  

नियमों के मुताबिक सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलैंडर की तय की जाने वाली कीमतों में होम डिलीवरी का खर्च भी साथ में जोड़ा जाता है। ऐसे में जिन खपतकारों को एजैंसियों द्वारा घर में सिलैंडर की सप्लाई दी जाती है उन्हें कंपनी द्वारा तय की गई कीमत पूरी चुकानी पड़ती है जिसका ब्यौरा डिलीवरी के समय एजैंसी द्वारा जारी की गई पर्ची पर लिखा रहता है जबकि जो खपतकार सिलैंडर की सप्लाई लेने के लिए खुद एजैंसी के गोदाम या कार्यालय का रुख करते हैं तो फिर वे सिलैंडर की मौजूदा कीमत में से 27.60 रुपए काट कर कीमत चुकाने के हकदार हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा समय में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलैंडर की कीमत 882.50 रुपए है, इसमें से 27.60 रुपए काट कर बनती कीमत 854.90 का भुगतान कर सकते हैं। 

PunjabKesari, Consumers desirous of discount by self-delivery of gas cylinders

खपतकारों को जागरूक करना अनिवार्य 
नियमों के मुताबिक प्रत्येक गैस एजैंसी के कार्यालय एवं गोदाम पर डिस्काऊंट राशि संबंधी बोर्ड लगाकर खपतकारों को जागरूक करना योजना का अति अनिवार्य हिस्सा है और नियमों से खिलवाड़ करने वाले डीलर के खिलाफ गैस कंपनियों द्वारा एम.डी.जी. के मुताबिक जुर्माना वसूला जा सकता है। होम डिलीवरी के अलावा खपतकार किसी भी अन्य तरीके से एजैंसी के गोदाम, कार्यालय या फिर निर्धारित सेल प्वाइंट आदि से सिलैंडर की सप्लाई लेते हैं तो वे कैश एण्ड कैरी योजना के मुताबिक डिस्काऊंट लेने के हकदार हैं जो कि खपतकार को सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी राशि से अलग होती है। 

प्रत्येक एजैंसी होल्डर को कैश एण्ड कैरी योजना संबंधी खपतकारों को जागरूक करने के लिए बोर्ड लगाने जरूरी हैं, अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो जांच-पड़ताल के बाद आरोपी पाए जाने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।     - हरदेव सिंह बदन, सेल्ज अफसर, इंडेन गैस कंपनी


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Edited By

Sunita sarangal

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