दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस को अदालत ने दिया झटका
punjabkesari.in Wednesday, Apr 13, 2022 - 12:15 PM (IST)
लुधियाना (मेहरा): दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व विधायक व ‘लिप’ प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस की अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस द्वारा अदालत के आदेशों पर पूर्व विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
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पीड़ित विधवा ने अदालत से बैंस के अलावा कमलजीत सिंह, बलजिंद्र कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा व गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा सिमरजीत सिंह बैस को इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने झटका देते हुए भगौड़ा करार दे दिया है। इससे पहले एक अन्य मामले में भी एक अन्य अदालत द्वारा उसे भगौड़ा करार दिया जा चुका है।
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