CPS सुरेश कुमार की नियुक्ति मामले में सरकार ने मांगा समय

punjabkesari.in Wednesday, Apr 18, 2018 - 08:59 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसीपल सैक्रेटरी रिटा. आई.ए.एस. सुरेश कुमार की नियुक्ति के मामले में सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार के अपील केस में सरकार ने बहस के लिए समय की मांग की। कहा गया कि जिस काऊंसिल ने बहस पेश करनी है वह मौजूद नहीं है। ऐसे में छुट्टियों के बाद की तारीख मांगी गई जिसका मुख्य केस में याची और वर्तमान अपील में प्रतिवादी पक्ष ने विरोध करते हुए केस की गंभीरता को लेकर पहले की तारीख मांगी। 


इसे लेकर मामले में 16 मई की तारीख हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने तय की है। इससे पहले सरकार के अपील केस में हाईकोर्ट ने बीती 14 फ रवरी को सुनवाई करते हुए सिंगल बैंच के फैसले पर स्टे लगा दिया था। इसमें सुरेश कुमार की नियुक्ति को गैर-कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही मामले में मोहाली के रमनदीप सिंह व अन्य को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया था। 


पूर्व वित्त मंत्री एवं सीनियर एडवोकेट पी. चिदम्बरम ने पंजाब सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए संबंधित नियुक्ति को सही ठहराया था। पंजाब सरकार ने गत 9 फरवरी को अपील दायर की थी जिसमें कहा था कि सिंगल बैंच का फैसला न सिर्फ तथ्यों के विपरीत था बल्कि कानून के तय सिद्धांतों के भी खिलाफ था। ऐसे में सिंगल बैंच के 17 जनवरी, 2018 के  फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।


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Sonia Goswami

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