पंचायत मंत्री धालीवाल को कोर्ट ने जारी किए समन, दिया यह आदेश
punjabkesari.in Sunday, Jun 12, 2022 - 03:54 PM (IST)

खरड़ः मान सरकार नाजायज कब्जे छुड़वाने को लेकर लगातार सक्रिय है जिसके चलते पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने ऐसे ही कार्रवाई करते हुए सिसवां के नजदीक पंचायत जमीन के कब्जे को छुड़वाया था जिसे लेकर मामला दर्ज किया गया था। उस मामले पर एक्शन लेते हुए खरड़ कोर्ट ने पंचायती मंत्री धालीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने पंचायती मंत्री कुलदीप धालीवाल को 25 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि यह जमीन कैप्टन बिक्रमजीत सिंह से छुड़वाई गई थी। मंत्री धालीवाल ने सिसवां के पंचायती जमीन को नाजायज कब्जा बता कर कार्रवाई की थी। गौरतलब है कि पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए आप सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की एक अहम बैठक में विभागीय मंत्री कुलदीप धालीवाल ने यह फैसला लिया था कि कब्जा मुक्त होने वाली पंचायत भूमि को सरकार नीलामी करेगी।
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