कोविड-19: Deputy CM सोनी ने मृतकों के वारिसों को जारी की गाइडलाइंस

punjabkesari.in Thursday, Oct 28, 2021 - 03:28 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब सरकार की तरफ से कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को मदद राशि जारी करने संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दीं गई हैं। उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों अनुसार राज्य सरकार की तरफ से कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को 50 हजार रुपए मदद राशि दी जानी है। उनहोंने यहां यह भी स्पष्ट किया कि जिन कोविड-19 मृतकों के वारिसों के पास मौत के कारण संबंधित अस्पताल की तरफ से सर्टीफिकेट मौजूद है, वह उस जिले के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) को आवेदन सीधे तौर पर देंगे, जिस जिले में कोविड मरीज की मौत हुई थी। कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के जिन वारिसों के पास अस्पताल की तरफ से जारी मौत के कारण संबंधित सर्टीफिकेट मौजूद नहीं है, वह पंजाब सरकार की तरफ से उस जिले के अधिक डिप्टी कमिशनर (ज) के नेतृत्व में गठित की गई समिति के पास आवेदन पेश करेंगे, जिस जिले में उनके पारिवारिक मैंबर की मौत हुई थी।

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इन समितियों के गठन संबंधित पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समिति आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों में मीटिंग करके आगे वाली कार्यवाही करने के लिए पाबंदी होगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई मृतक का वारिस अस्पताल की तरफ से जारी सर्टीफिकेट के साथ सहमत नहीं है वह सर्टीफिकेट में दर्ज कारणों को तथ्यों के आधार पर दरुसत करवाने के लिए भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यदि कोविड-19 होने संबंधित पुष्टि होने से 30 दिनों के अंदर-अंदर बीमारी कारण मौत होती है तो उसके वारिस भी सहायता राशि हासिल करने के हकदार हैं। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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