दशहरा, दीवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने को लेकर DC ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Friday, Oct 23, 2020 - 02:41 PM (IST)

जालंधर (चोपड़ा): जालंधर जिला प्रशासन इस साल नगर निगम की सीमा से बाहर पटाखों की बिक्री के लिए कोई टैम्परेरी लाइसेंस जारी नहीं करेगा। डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने इस संबंधित आदेश जारी करते कहा कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन ने देहाती इलाकों में पिछले वर्षों के मुताबिक सिर्फ़ 20 प्रतिशत टैम्परेरी लाइसैंस जारी करने थे। साल 2016 में प्रशासन ने सिर्फ़ 2 विक्रेताओं को टैम्परेरी लाइसैंस जारी किए जिसका 20 प्रतिशत अनुपात मात्र 0.4 बनता है, जिस कारण कोर्ट के आदेशों की पालना करते किसी भी पटाख़ा विक्रेता को बिक्री के लिए टैम्परेरी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।

थोरी ने कहा कि नगर निगम की सीमा अंदर पटाखे बेचने का टैम्परेरी लाइसैंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिशनर के पास है। शहर में कितने लाइसैंस जारी होने हैं, इसका फ़ैसला भी पुलिस कमिशनर ही करेंगे। डिप्टी कमिशनर -कमज़िला मैजिस्ट्रेट ने दशहरा, दीवाली और गुरुपर्व पर पटाख़े चलाने के लिए समय भी निर्धारित किया है। जारी आदेशों के मुताबिक अब इस सीमा के  अलावा कोई व्यक्ति पटाख़े नहीं चला सकेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ बनती कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कमिशनर ने बताया कि दशहरे वाले दिन शाम 6 से 7बजे तक पटाख़े चलाए जा सकेंगे। इसी तरह दीवाली पर देर शाम 8 से लेकर 10 बजे तक पटाख़े और आतिशबाजी की जा सकती है। साथ ही गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 और रात को 9 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।


 


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