पंजाब वासियों के लिए खत्म हुई डेडलाइन, अब नहीं मिलेगी...

punjabkesari.in Thursday, Nov 06, 2025 - 10:36 AM (IST)

लुधियाना (हितेश): बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिल रही ब्याज-पेनल्टी की आधी छूट भी खत्म हो गई है। यहां बताना उचित होगा कि मई के दौरान सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी देने का फैसला किया गया था। इस डेडलाइन को हलका वेस्ट के उपचुनाव के मद्देनजर कई बार एक्सटेंशन देकर अगस्त तक बढ़ाया गया। उसके बाद वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत अक्तूबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की आधी छूट दी गई। यह डेडलाइन अब खत्म हो गई है और अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी नहीं मिलेगी।

एक महीने में सिर्फ 6.75 करोड़ की रिकवरी, अब 5 महीने में 30 करोड़ जुटाने का टार्गेट

नगर निगम द्वारा पर ब्याज-पेनल्टी की माफी के अलावा 10 फीसदी छूट के साथ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है जिसके तहत सितम्बर तक अब तक की सबसे ज्यादा रिकवरी के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का आंकड़ा 130 करोड़ पार कर गया है लेकिन शायद इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने रिकवरी के मामले में हथियार डाल दिए हैं

जिसका सबूत यह है कि पिछले रिकार्ड के मुकाबले अक्तूबर के एक महीने में सिर्फ 6.75 करोड़ की रिकवरी हुई है जिसके बाद अब मार्च तक 160 करोड़ का बजट पूरा करने के लिए नगर निगम अधिकारियों के सामने 5 महीने में 30 करोड़ जुटाने का टार्गेट है।

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News Editor

Kalash

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