विवादों में Diljit Dosanjh का Live Concert, लग गया भारी जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Dec 19, 2024 - 12:12 PM (IST)
जालंधर(अनिल पाहवा) : अपने दिल लुमिनाती टूर को लेकर पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों खूब चर्चा में हैं, लेकिन उनके भारत खास कर चंडीगढ़ में हुए शो को लेकर रोजाना नए विवाद सामने आ रहे हैं। बेशक इस कान्सर्ट में दिलजीत दोसांझ ने फैन्स का दिल जीत लिया हो, लेकिन वह अपने विरोधियों तथा प्रशासन को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। खबर आई है कि दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कान्सर्ट को लेकर नियमों की अवहेलना का मामला सामने आया है तथा इस मामले में आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत में दिया हल्फनामा
सैक्टर 34 एग्जीबिशन ग्राऊंड चंडीगढ़ में आयोजित इस कान्सर्ट को लेकर प्रशासन की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया गया है और कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान कान्सर्ट स्थल के आसपास शोर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि रिकार्ड की गई और इस आधार पर अधिनियम 1986 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत कार्रवाई की जा रही है। चंडीगढ़ साऊथ के एस.डी.एम. खुशप्रीत कौर की तरफ से यह हल्फनामा अदालत में दिया गया है। इसकी एक रिपोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन के पर्यावरण सचिव को भी भेजी गई है और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
लोकेशनों पर जांच में तयमानकों से ऊपर पाया गया ध्वनि का स्तर
गौरतलब है कि 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में आयोजित दिलजीत दोसांझ के कान्सर्ट की मंजूरी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें अंकित की गई थीं। इनमें प्रमुख शर्त यह थी कि कांन्सर्ट के आयोजन के दौरान ध्वनि का स्तर 75 डैसीबल से अधिक नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर ध्वनि का स्तर अधिक होता है तो कान्सर्ट के आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इसी आधार पर आयोजक स्थल के आसपास तीन अलग अलग लोकेशनों पर जांच की गई तो ध्वनि का स्तर 76 से 93 डैसीबल पाया गया, जिसके आधार पर आयोजकों पर एक्शन की तैयारी हो रही है।
इससे पहले करण औजला के शो में भी उड़ाई गई थी नियमों की धज्जियां
इससे पहले 7 दिसंबर को चंडीगढ़ में करण औजला का भी कान्सर्ट हुआ था और इस दौरान भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ट्रैफिक की समस्या के साथ-साथ ध्वनि का स्तर भी काफी ज्यादा था, जिसके कारण आसपास के रहने वाले लोगों ने विरोध जताया। इसी आधार पर एडवोकेट रंजीत सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में 21 दिसंबर को ए.पी. ढिल्लों का शो 34 सैक्टर के प्रदर्शनी ग्राऊंड में होना था, जिसे अब 25 सैक्टर में शिफ्ट कर दिया गया है।
नगर निगम ने सालिड बेस्ट मैनेजमैंट रूल के तहत लगाया जुर्माना
उधर यह भी जानकारी सामने आई है कि दिलजीत को कान्सर्ट के बाद नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से आयोजकों को चालान जारी किया गया है। सालिड बेस्ट मैनेजमैंट रूल 2018 की अवहेलना का हवाला देते हुए यह चालान जारी हुआ है, जिसमें आरोप है कि आयोजन के दौरान कान्सर्ट स्थल पर कूड़ा और गंदगी फैलाने की शिकायतें मिली थीं। निगम को शिकायत मिली थी कि दिलजीत दोसांझ के शो में हिस्सा लेने वाले उनके फैन्स ने इतनी गंदगी फैलाई कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था।