विदा होनी थी जिस दिन डोली, उसी दिन बिलखते माता-पिता ने सजाई लाडली की अर्थी

punjabkesari.in Saturday, May 28, 2022 - 12:11 PM (IST)

नूरपुरबेदी(भंडारी) : लड़के की तरफ से 10 दिन पहले विवाह करवाने से मना करने को लेकर मानसिक तौर पर परेशान लड़की ने तय हुए विवाह के दिन ही कोई जहरीली वस्तु निगल कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह घटना क्षेत्र के गांव डूमेवाल की है, जिसको लेकर पुलिस ने उक्त लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के पास दर्ज करवाए गए बयानों में लड़की के पिता चाऊ उर्फ लाल चंद पुत्र भगवान दास, निवासी गांव रीतोड़, थाना नकासा, जिला संबल (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी गांव डूमेवाल ने बताया कि वह उक्त गांव में 20-25 वर्षों से रह रहा है तथा मजदूरी करता है। उन्होंने बताया कि उनके 5 बच्चों में से सबसे छोटी 22 वर्षीय पुत्री सावित्री देवी जो घरेलू कामकाज करती है, का करीब 5 महीने पहले अजय कुमार पुत्र बोनी निवासी गणेशपुर भारटा, थाना माहलपुर जिला होशियारपुर से रिश्ता तय हुआ था। रिश्ते के समय लड़के वालों की तरफ से करीब डेढ़ दर्जन व्यक्ति आए थे, जिनकी उसने अपनी हैसियत से अधिक खर्च करके खातिरदारी की।

उसने बताया कि उनकी लड़की की अक्सर अजय कुमार से फोन पर बात होती रहती थी। इस दौरान अजय विवाह में मोटरसाइकिल तथा सोने की अंगूठी आदि की मांग करने लगा। इस पर वह उसे उक्त सामान देने के लिए भी तैयार हो गया परंतु करीब 10 दिन पहले अजय ने उनकी लड़की को फोन पर ही विवाह करने से मना कर दिया। इस पर उनकी लड़की मानसिक तौर पर तनाव में आ गई। इसके बाद 25 मई शाम करीब साढ़े 6 बजे जब वह बाबा सरूप सिंह निवासी डूमेवाल के खेत में काम कर रहा था तो उनके लड़के रामू की घरवाली शोभा का उन्हें फोन आया कि सावित्री की तबीयत ठीक नहीं है। जब वह घर पहुंचे और देखा कि उनकी लड़की उल्टियां कर रही थी। जिसे वह तुरंत इलाज के लिए नूरपुरबेदी के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों के बताने पर उन्हें पता चला कि लड़की ने कोई जहरीली वस्तु निगल ली है। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

वर्णनीय है कि लड़की सावित्री का विवाह 25 मई को होना निश्चित हुआ था। जिस करके उसी दिन उसके द्वारा जहरीली वस्तु खा कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर लिए जाने से माता-पिता को उसकी डोली विदा करने वाले दिन ही अपनी लाडली की नम आंखों से अर्थी सजानी पड़ी।चौकी कलवां के इंचार्ज सब-इंस्पैक्टर सरताज सिंह ने कहा कि उक्त शिकायत पर कथित आरोपी लड़के अजय के खिलाफ धारा 306 आई.पी.सी. तहत केस दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम उपरांत वारिसों के हवाले कर दिया गया है।


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Vatika

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