अगर नहीं भरते हैं इनकम टैक्स तो हो जाएं सावधान, होना पड़ सकता है बेघर

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 04:43 PM (IST)

चंडीगढ़: आयकर विभाग और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़े प्रभाव वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में ऋण रिकवरी ट्रिब्यनल-1 (डी.आर.टी.) ने स्पष्ट किया है कि आयकर और बैंक कर्जे की वसूली के लिए देश में कहीं भी एक स्व-कब्जे वाले घर की कुर्की और बिक्री की जा सकती है। एक कर्जदार ने दावा किया था कि "मुख्य आवासीय घर" को पंजाब सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया कोड में संशोधन के बाद कुर्की और बिक्री से छूट दी गई थी। इस मामले की सुनवाई में प्रीजाइडिंग अधिकारी ए.एस. नारंग ने स्पष्ट किया कि इंकम टैक्स एक्ट एक केंद्रीय एक्ट है और यह पूरे देश में लागू है।

दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 60(1) (CCC) के तहत टैक्सपेयर के एक प्रिंसिपल रेजिडेंशियल हाउस को पंजाब सरकार ने छूट दी थी। इस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट एक केंद्रीय कानून है और इसके प्रावधान देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू हैं। यह भी तर्क दिया गया कि अगर इस समझौते को सही माना जाता है तो पंजाब में करोड़ों के आलीशान घर के मालिकों को छूट मिलेगी, लेकिन दूसरे राज्य में रहने वाले गरीब व्यक्ति के घर को नहीं, और टैक्स न भरने पर टैक्स रिकवरी अफसर उसका घर बेच देंगे।

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Content Writer

Sunita sarangal

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