ETO रणजीत सिंह आत्महत्या मामला: पूर्व SP अमनदीप कौर और रजिंदर गोपी को 3 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2026 - 09:57 AM (IST)

पंजाब डेस्कः मोहाली में चर्चित ETO रणजीत सिंह आत्महत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व एसपी अमनदीप कौर और निजी व्यक्ति रजिंदर सिंह उर्फ गोपी को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, सबूतों की कमी के चलते आरोपी परमजीत सिंह को बरी कर दिया गया। मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों राजीव सूद और हवलदार हरमिंदर सिंह की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।

मामला साल 2011-12 का है
मोहाली की अदालत में चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि अमनदीप कौर और रजिंदर गोपी ने ऐसे हालात पैदा किए, जिनसे परेशान होकर ETO रणजीत सिंह को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी आधार पर दोनों को IPC की धारा 306 और 120B के तहत दोषी ठहराया गया। यह मामला साल 2011-12 का है। उस समय कर एवं आबकारी विभाग में तैनात ETO रणजीत सिंह पर रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने एक ट्रक छोड़ने के बदले पैसे मांगे थे। विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए रणजीत सिंह और एक सिपाही को गिरफ्तार भी किया था।


मानसिक तनाव में आकर रणजीत सिंह ने की थी आत्महत्या
हालांकि बाद में जांच में मामला संदिग्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि रणजीत सिंह के खिलाफ दर्ज केस में अपराध साबित नहीं होता। इसके बाद मानसिक तनाव में आकर रणजीत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। रणजीत सिंह की पत्नी मनजीत कौर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसपी विजिलेंस अमनदीप कौर समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अदालत ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को सजा दी है।


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Vatika

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